प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पंजाब एवं हरियाणा, पटना, झारखंड, कर्नाटक एवं इसकी हुबली-धरवाड व गुलबर्ग पीठ और गुजरात में एक-एक अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल के पद का सृजन किए जाने को मंजूरी दे दी है।

इस फैसले से भारतीय संघ से संबंधित मुकदमों के निबटारों में तेजी आएगी, खासतौर पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय, बेंगलुरू स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय व इसके सर्किट बेंच और गुजरात उच्च न्यायालय में। इस निर्णय से भारतीय संघ कुशलतापूर्वक और प्रभावशाली ढंग से अपने मुकदमों का संचालन कर सकेगा।

इससे ना सिर्फ इन अदालतों में सरकार के खिलाफ चल रहे मुकदमों में कमी आएगी बल्कि छोटे-छोटे मुकदमों को खत्म करने को लेकर भी सरकारी विभागों की जवाबदेही तय हो सकेगी। इस प्रस्ताव से कानून के शासन और सरकारी नीतियों के बचाव को लेकर सरकारी विभागों का मनोबल बढ़ेगा।